MPPSC 2019 में एक साल की अतिरिक्त छूट, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश | One year additional relaxation in MPPSC - 2019 General Administration Department issued order

MPPSC 2019 में एक साल की अतिरिक्त छूट, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

MPPSC 2019 में एक साल की अतिरिक्त छूट, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:16 PM IST
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Published Date: December 9, 2019 12:32 pm IST

भोपाल। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा-2019 में परीक्षार्थियों की आयु गणना एक जनवरी, 2019 की बजाए एक जनवरी, 2020 से करे जाने की मांग की गई है। ऐसा होने से उन परीक्षार्थियों को लाभ मिलेगा, जिन पर आयु गणना में एक वर्ष की वृद्धि होने से परीक्षा में सम्मिलित न हो पाने का खतरा मंडरा रहा था।

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परीक्षार्थियों की मांग पर एमपी पीएससी परीक्षा 2019 में एक साल की अतिरिक्त छूट दी गई है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

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परीक्षार्थियों ने जनवरी 2019 के बजाय जनवरी 2020 से आयु गणना करने की मांग की थी। परीक्षार्थियों की इस मांग पर विभाग ने आयु गणना यथावत रखकर एक साल आयु में छूट दे दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकतम आयु सीमा में छूट दी है।