पंच-सरपंच बनने के जरूरी नहीं है पढ़ा-लिखा होना! कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर लग सकती है अंतिम मुहर

पंच-सरपंच बनने के जरूरी नहीं है पढ़ा-लिखा होना! कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर लग सकती है अंतिम मुहर

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  • Publish Date - November 15, 2019 / 02:28 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:14 PM IST

रायपुर: त्रिस्तीय पंचायत चुनाव के ऐलान से पहले पहले सरकार पंचायत चुनाव के नियमों में बड़ा परिवर्तन कर सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार पंच-सरपंच पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता खत्म कर सकती है। इस प्रस्ताव पर भूपेश कैबिनेट की बैठक पर अंतिम मुहर लग सकती है। बता दें कि वर्तमान में वर्तमान में पंच के लिए 5 वीं पास और सरपंच पद के लिए 8 वीं पास होना अनिवार्य है। पंचायतों में एक दिव्यांग को पंच मनोनित किए जाने की अनिवार्यता है।

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ज्ञात हो कि सीएम भूपेश बघेल ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई है। बैठक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से भूपेश बघेल के सरकार आवास में आयोजित की गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में नगरी निकाय चुनाव को लेकर अहम घोषणाएं हो सकती हैं। साथ ही बैठक में तैयारियों को लेकर भी मंथन भी होगा। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव को लेकर सभी कलेक्टर और एसपी की मीटिंग बुलाई है।

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