रायपुर: कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ में जन समूह वाले कार्यक्रमों-सभाओं के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 30 मई 2020 को जारी आदेश लॉकडाउन में होटल एवं रेस्टोरेंट में कार्यक्रम-सभा आयोजन के संबंध में स्पष्ट किया है, कि सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य विशाल जन समूह वाले कार्यक्रम-सभा आयोजन के लिए अनुमति नहीं होगी।
जिला प्रशासन की लिखित पूर्वानुमति होने पर शादी संबंधी आयोजन में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्त्येष्ठी संबंधी आयोजन में अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित होने की अनुमति है।
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