जबलपुर। छतरपुर के बक्सवाहा में 364 हेक्टेयर ज़मीन पर हीरा खदान की अनुमति मामले में आज NGT भोपाल में सुनवाई हुई, इस मामले में NGT का विस्तृत आदेश जारी हुआ है।
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NGT ने प्रिन्सिपल चीफ़ कनजर्वेटर फ़ॉरेस्ट को आदेश दिया है। फ़ॉरेस्ट कनजर्वेशन ऐक्ट , इंडियन फ़ॉरेस्ट ऐक्ट और SC की गाइडलाइंस का पालन करवाया जाए।
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NGT ने कहा कि बिना वन विभाग की अनुमति के एक भी पेड़ बक्सवाहा में न कटे, NGT ने खनन कम्पनी और सभी पक्षकारों को 4 हफ़्तों में शपथ पत्र पर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी ।