महासमुंद/ पेंड्रा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर महासमुंद जिले में भी नगरीय क्षेत्रों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, कोरोना के बढ़ते केस ये फिर प्रशासन हरकत में आया है, कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक यहां अब सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही दुकानें खोली जाएंगी। पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स प्रतिबंध से बाहर रहेंगे।
इसके साथ ही पेंड्रा जिले में भी शहरी क्षेत्रों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, यहां सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी, शाम 6 बजे तक ही होटल और रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, वहीं शराब दुकान सुबह 9 से शाम 6 बजे खुलेंगी, कलेक्टर ने आदेश जारी किया है।
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प्रशासन ने सभी को मास्क लगाना अनिवार्य किया है, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।