भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी में मासूम से रेप के बाद हत्या के मामले में आरोपी विष्णु को फांसी की सजा सुनाई गई है। सत्र न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने आरोपी सजाए मौत का ऐलान किया है। सुनवाई के दौरान मृतक बच्ची की मां और बहनें कोर्ट रूम में मौजूद थी। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी विष्णु को रेप और हत्या के मामले में दोषी करार दिया था। बता दें कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था इस मामले में 48 घंटे के भीतर चालान पेश किया जाएगा और एक महीने के भीतर सजा दिलवाई जाएगी।
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बता दें कि 8 जून को हुई थी कमलानगर थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया गया था । कोर्ट के समक्ष ये मामला 28 दिनों पहले आया था। बता दें कि राजधानी भोपाल के कमला नगर स्थित मंडवा बस्ती में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। आरोपी विष्णु (35) को पुलिस ने खंडवा से गिरफ्तार किया था। विष्णु मूलत: खंडवा का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने के बाद वह गृहनगर भाग गया था।
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बच्ची शनिवार रात करीब 8.00 बजे लापता हुई थी और रविवार तड़के घर के पास एक नाले में उसका शव मिला। बच्ची के चेहरे पर ब्लेड के निशान थे। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस का भी अमानवीय चेहरा सामने आया था। बच्ची के पिता रात 9:30 बजे कमला नगर थाने पहुंचे थे। वहां मौजूद एएसआई ने उनकी मदद करना तो दूर, गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की थी ।
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रात करीब 11.30 बजे स्थानीय पार्षद और कुछ अन्य लोगों ने वरिष्ठ अफसरों को जानकारी दी, तब पुलिस सक्रिय हुई और बच्ची की तलाश में जुटी। सुबह करीब 5.15 बजे परिजनों ने बच्ची का शव उनके घर के पास नाले में मिला। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि दुष्कर्म के बाद बच्ची की गला घोंटकर हत्या की गई। लापरवाही बरतने वाले एएसआई सहित सात पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था।
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