मुंगेली: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पी.एस. एल्मा ने बताया कि वर्तमान मे वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास किये जा रहे है । संदिग्ध मरीजो का सेम्पल जांच हेतु प्रेषित किया गया है। जांच मे कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण विकास खण्ड लोरमी के ग्राम मोहनपुर, गाड़ाटोला, विकास खण्ड मुंगेली के ग्राम फास्टरपुर (थाना), फंदवानी, सुरेठा, गस्तीकापा, नवागांव-घु के तीन किलो मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है । इन गांवो के 3 किलो मीटर परिधि क्षेत्र के चहुदी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
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घोषित कंटेनमेंट जोन मे सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त तक बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन मे प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरो पर किया जाएगा। सभी प्रकार के वाहनो का आवागमन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ कर अन्य किन्ही भी कारणो से घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मानको के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करते रहेेंगे।
इन गांवो के चहुदी मे घोषित कंटेनेमेंट जोन मे आवश्यक व्यवस्था बनाये रखने हेतु आधिकारियो को दायित्व सौंपे है। जारी आदेश के अनुसार कंटेनेमेंट जोन मे केवल एक प्रवेश एवं एक निकास हेतु बैरिकेटिंग के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्य पालन अभियंता, आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति एवं सेनेटाइज व्यवस्था के लिए संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और संबंधित नगर पालिका एवं नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दायित्व दिया है। इसी तरह एक्टिव सर्विलेंस, स्वास्थ्य टीम को एस.पी.ओ. अनुसार दवा, मास्क इत्यादि उपलब्ध कराने और बॉयो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दायित्व सौंपा है। उन्होने दिये गये दायित्व का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।