इंदौर: 1 जून से इंदौर जिले में प्रारंभ की जा रही अनलॉक की प्रक्रिया के संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को रविंद्र नाट्य ग्रह में राजस्व,पुलिस एवं नगर निगम अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीआईजी मनीष कपूरिया, नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, जिला पंचायत सीईओ हिमांशु चंद्र, अपर कलेक्टर पवन जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश चंद्र जैन सहित समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी एवं नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे।
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सख्ती एवं सलीके से कराया जाए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन
कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों एवं क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों से हुई चर्चा उपरांत 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस संबंध में धारा 144 के तहत नए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अनलॉक के दौरान हमें विशेष ध्यान रखना है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन हो। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि थोक दुकानों पर ग्राहक एकत्रित ना हो इस निर्देश का सख्ती से पालन कराया जाए। इसी तरह जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के हाट बाजार ना लगे इस पर भी विशेष ध्यान देते हुए कड़ाई से पालन कराना है। एक्साइज की दुकानों के बाहर भी भीड़ ना लगे एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो यह हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाए लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि कार्रवाई के दौरान व्यक्ति के सामान की जब्ती ना हो। कलेक्टर सिंह ने कहा कि अनलॉक के दौरान कोरोना संबंधित नियमों का पालन सख्ती एवं सलीके के साथ कराया जाए। उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्रवार चिन्हित किए गए स्थान जहां अधिक संख्या में भीड़ एकत्रित होती है वहां विशेष ध्यान देते हुए निर्देशों का पालन कराने के लिए पृथक से टीम नियुक्त की जाए।
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कलेक्टर सिंह ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि मजदूर चौक पर एकत्रित होने वाले मजदूरों के सेंपलिंग एवं वैक्सीनेशन कराने के कार्य को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अधिकारियों द्वारा नियमों का पालन कराने के लिए अपने स्तर पर कार्य नीति तैयार की जाए। कलेक्टर सिंह ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है तो उस पर अर्थदंड लगाया जाए एवं यदि कोई दुकानदार मास्क एवं अन्य नियमों का पालन नहीं करता हुआ पाया जाता है, तो उसकी दुकान सील कर जरूरी कार्रवाई की जाए।
“अनलॉक के दौरान संक्रमण ना फैलने देना है हमारा प्राथमिक लक्ष्य”
डीआईजी कपूरिया ने कहा कि 1 जून से शुरू हो रहे अनलॉक के दौरान लोगों का आवागमन बढ़ेगा इसलिए सभी पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की सतत मॉनिटरिंग की जाए। ऐसे क्षेत्रों में ज्यादा संख्या में लोग एक साथ एकत्रित ना हो इसका विशेष ध्यान दिया जाए। जिले में चेकपॉइंट्स लगायें जाए एवं गाड़ियों के कोनवॉय नियमित रूप से निकाले जाए। उन्होंने कहा कि अनलॉक के दौरान मॉर्निंग वॉक एवं ऐसी अन्य गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए, जिनसे संक्रमण फैलने के आसार बढ़ सकते हैं।
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नगर निगम आयुक्त पाल ने कहा कि नगर निगम के जोनल अधिकारी मोहल्ले एवं कॉलोनियों में खोली जा रही राशन दुकानों के आगे वार्ड आपदा प्रबंधन कमेटी के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन हेतु गोले बनवाने का कार्य अवश्य कराएं। टीम के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि नियमित रूप से जागरूकता हेतु कोनवॉय निकाले जाए एवं कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की जब्ती ना की जाए।