Publish Date - May 8, 2021 / 01:01 PM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 08:58 PM IST
भोपाल: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अविनाश लवानिया ने जिले में कोरोना कर्फ्यू की अवधि 17 मई तक बढ़ाने के साथ ही विवाह कार्यक्रम संबंधी अनुमति को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में मई माह में विवाह समारोह प्रतिबंधित किए हैं।
कलेक्टर लवानिया ने आमजनों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शादी-विवाह सहित सभी सामाजिक कार्यक्रमों को मई माह के लिए स्थगित करें, मृत्यु भोज आदि सीमित व्यक्तियों की उपस्थिति में किया जाए।