क्वारं​टाइन करने से मना करने पर होगी कार्रवाई, सरकार ने दिए महामारी एक्ट के तहत एक्शन लेने के निर्देश

क्वारं​टाइन करने से मना करने पर होगी कार्रवाई, सरकार ने दिए महामारी एक्ट के तहत एक्शन लेने के निर्देश

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  • Publish Date - March 29, 2020 / 12:47 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:20 PM IST

भोपाल: कोविड 19 से बचाव के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। बावजूद इसके संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालात को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने क्वारं​टाइन और आईसोलेशन से मना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने ऐसा करने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम 2020 तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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क्या है महामारी अधिनियम
ये कानून आज से 123 साल पहले साल 1897 में बनाया गया था, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। तब बॉम्बे में ब्यूबॉनिक प्लेग नामक महामारी फैली थी। जिस पर काबू पाने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने ये कानून बनाया। महामारी वाली खतरनाक बीमारियों को फैलने से रोकने और इसकी बेहतर रोकथाम के लिए ये कानून बनाया गया था। इसके तहत तत्कालीन गवर्नर जेनरल ने स्थानीय अधिकारियों को कुछ विशेष अधिकार दिए थे।

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उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान
महामारी कानून के सेक्शन 3 के तहत इसका जिक्र किया गया है। इसके अनुसार, कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने / न मानने पर दोषी को 6 महीने तक की कैद या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।

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