भोपाल: मध्यप्रदेश शासन ने ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं, रेड जोन में शराब दुकानों पर प्रतिबंध रहेगी। इस संबंध में छतरपुर कलेक्टर ने आबकारी विभाग को निर्देश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार जिले में शराब दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। बता दें कि रेड जोन में 17 मई तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं, प्रशासन ने यह भी कहा है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंस सहित इन 6 नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है।
रेड जोन वाले 9 जिले
इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बरवानी, खण्डवा, देवास, ग्वालियर
ऑरेंज जोन वाले
खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, तिकामगड, शहदोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना
ग्रीन जोन वाले जिले
रीवा, अशोकनगर, राजगढ़, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दाएं, दतिया, गुना, झाबुआ, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, सतना, सीहोर, सेओनी, सीधी, उमरिया, सिंगरौली, निवाड़ी