भोपाल: मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई-कर्मियों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के लिए लागू समूह बीमा योजना कवर दोगुना कर दिया गया है। एक जुलाई से ये आदेश लागू होगा।
इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को बढ़ी हुई राशि मिलेगी। इस योजना के तहत सेवा में रहते हुए सफाई कर्मचारी की मृत्यु होने पर अभी 50 हजार रुपए जबकि दुघर्टना में मृत्यु होने पर एक लाख रुपए की राशि मिलने का प्रावधान था। अब इसे बढ़ाकर क्रमशः एक लाख और दो लाख रुपए कर दिया गया है। प्रदेश में सफाई कर्मियों के लिए समूह बीमा योजना अप्रैल 1988 से लागू है। इस योजना में प्रतिमाह सफाई कर्मी का अंश 25 प्रतिशत और राज्य सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत होता है।
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