धमतरी: जिले के सभी नगरीय निकायों के सभी वार्डों को आगामी 30 सितंबर तक कन्टेनमेंट जोन घोषित कर प्रतिबंधित आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य द्वारा कुछ गतिविधियों के संचालन में छूट प्रदान की गई है। इसके तहत सभी दुग्ध पार्लर सुबह 06 से 10 बजे तक तथा शाम पांच से रात्रि नौ बजे तक खुले रह सकते हैं। दुग्ध पार्लर में दुग्ध से संबंधित उत्पादन जैसे-पनीर, दही, घी, खोवा इत्यादि की प्रोसेसिंग किया जा सकता है तथा इसकी बिक्री की जा सकती है। बताया गया है कि तय समय में यदि दुग्ध प्रोसेसिंग नहीं हो सकती है, तो दुग्ध पार्लर बंद कर पार्लर के अंदर दूध की प्रोसेसिंग की जा सकती है, परन्तु दुग्ध उत्पादों की बिक्री निर्धारित समय में ही होगी, शेष समय में शटर बंद कर दुग्ध की प्रोसेसिंग की जा सकती है।
मिठाई दुकान संचालकों को भी दुग्ध क्रय कर सिर्फ खोवा बनाने की अनुमति प्रदान की गई है। खोवा बनाते समय मिठाई की दुकान बंद रहेगी, मिठाई दुकान में किसी प्रकार के उत्पादन की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। यह छूट केवल दुग्ध के खोवा में प्रसंस्करण के लिए प्रदान किया गया है, ताकि दुग्ध उत्पादकों के दुग्ध को प्रसंस्कृत कर दूध को नष्ट होने से रोका जा सके। यह भी स्पष्ट किया गया है कि दुग्ध पार्लर में दुग्ध उत्पादों की खरीदी-बिक्री तथा प्रसंस्करण दोनों किया जा सकता है, परन्तु मिठाई दुकानों को केवल खोवा बनाने की अनुमति दी जाती है। मिठाई दुकानों में किसी भी उत्पादों के बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। सभी दुग्ध उत्पादक/मिठाई दुकान संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। साथ ही मास्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे और प्रतिदिन दुकान में सैनिटाईज का उपयोग करेंगे।