लॉकडाउन के दौरान पंखा, कूलर, स्टेशनरी सहित मांस विक्रय को मिली छूट, जिला प्रशासन ने दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में की बढ़ोतरी

लॉकडाउन के दौरान पंखा, कूलर, स्टेशनरी सहित मांस विक्रय को मिली छूट, जिला प्रशासन ने दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में की बढ़ोतरी

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  • Publish Date - April 25, 2020 / 04:30 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:27 PM IST

कोरबा: कोरोन संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में तीन मई तक लॉक डाउन कर दिया है। हालात को देखते हुए सरकार ने जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं और दुकानों को बंद करने का का निर्देश दिया था। वहीं, अब सरकार ने ग्रीन जोन में कुछ जरूरी और गैर जरूरी सेवाओं की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। इसी बीच कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने भी जिले में दुकानों के खुलने के समय में बढ़ोतरी करने का आदेश जारी किया है।

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जारी आदेश के अनुसार अब जिले में जरूरी सेवाओं की दुकानें सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं, पंखा, कूलर, स्टेशनरी सहित मांस विक्रय को भी जिला प्रशासन ने छूट दे दी है। छुरी नगर पंचायत को कम्प्लीट लॉक डाउन से छूट दे दी गई है। बता दें कि कोरोबा के कटघोरा इलाके में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद जिला प्रशासन ने कंप्लीट लॉक डाउन का निर्देश जारी किया था। इस दौरान जरूरी सेवाओं की दुकानों को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक खुली रखने का निर्देश दिया गया था।

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