इब्राहिम की इश्क में अंजली का आमरण अनशन, सखी सेंटर से मुक्त किए जाने की रखी मांग

इब्राहिम की इश्क में अंजली का आमरण अनशन, सखी सेंटर से मुक्त किए जाने की रखी मांग

  •  
  • Publish Date - November 18, 2019 / 10:28 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:34 PM IST

रायपुर। धमतरी निवासी इब्राहिम खान और अंजली जैन के प्रम विवाह में हर दिन नए पेंच सामने आ रहे हैं। इब्राहिम खान और अंजली जैन ने 25 फरवरी, 2018 को रायपुर में आर्य समाज मंदिर में शादी की थी, इसके बाद से लगातार इस बेमेल शादी के खिलाफ हिंदुवादी संगठन आवाज उठा रहे हैं। मामला हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।

ये भी पढ़ें- लव जिहाद: हिन्दू धर्म सेना ने किया थाने का घेराव, जैन समुदाय की लड़क..

वहीं केस पेंडिंग रहने के दौरान अंजली जैन को रायपुर के सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। अंजली पिछले 9 महीनों से यहां रह रही हैं। इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अंजली जैन ने सखी वन स्टॉप सेंटर में आमरण अनशन पर जाने की घोषणा कर दी है। अंजली का कहना है कि जब तक प्रशासन उसे रिहा नहीं करता तब तक वह आमरण अनशन पर रहेगी।

ये भी पढ़ें- “मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर” का ट्रेलर लॉन्च,बस्ती की समस्याओं की …

बता दें की इब्राहिम खान और अंजली जैन ने 25 फरवरी, 2018 को रायपुर में आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। परिजनों ने मामले की जानकारी होने पर लड़की को वापस घर ला लिया था।
इसके बाद पति ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी पत्नी की वापसी की गुहार लगाई थी, लेकिन हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। न्याय नहीं मिलने पर इब्राहिम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इब्राहिम खान ने कोर्ट में लगाई याचिका में कहा है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हादिया केस के क़ानूनी पहलुओं को नजरअंदाज कर अपना फैसला दिया है। इसी दलील के आधार पर इस युवक ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इस याचिका में कहा गया है कि लड़का और लड़की बालिग हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं और एक दूसरे को चाहते हैं। ऐसे में किसी को कानूनन क्या आपत्ति हो सकती है।