रायपुर । छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें खुल गई हैं। रायपुर में भी दुकान खुलते ही सड़कों पर लंबी – लंबी लाइनें लग गईं हैं । इसके पहले राज्य सरकार की ओर से सभी कलेक्टर को आदेश जारी किया गया था।
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सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक शराब की दुकानें खोले जाने का आदेश दिया गया है। बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य किया गया है।
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राज्य सराकर ने निर्देश दिया है कि दुकान का वक्त सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक या फिर जिलों के लिहाज से लाकडाउन के किये गये तय वक्त के अनुरूप दुकानें खुली रहेगी। राज्य सरकार ने फुटकर शराब दुकानों से देशी विदेशी शराब खरीदने की सीमा प्रति व्यक्ति 2 बोतल तथा बीयर खरीदने की सीमा 4 बोतल की है लाकडाउन के दौरान दुकान में होने वाली भीड़ में कमी लाने के उद्देशय से देशी-विदेशी शराब बिक्री की सीमा 3000 एमएल तथा बीयर की विक्रमय सीमा को 6 क्वार्टर बोतल किया गया है। हालांकि ग्राहक के विक्रय काउंटर से खरीदने वाली शराब 5000 एमएल से अधिक नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के उद्देशय से डिलेवरी ब्वाय के माध्यम से शराब दी जायेगी। इस बाबत डिलीवरी ब्वाय की नियुक्ति की जायेगी। इस आदेश में रेस्टोरेंट, बार और क्लब को किसी प्रकार की छूट नहीं गई है।