दंतेवाड़ा: जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्य गत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 23 सितम्बर 2020 प्रातः 7 बजे से 2 अक्टूबर 2020 मध्य रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया है और विभिन्न गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। आदेश के अनुसार दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में प्रतिदिन लगातार कोरोनावायरस मरीज चिन्हित किए जा रहे हैं। कोरोनावायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाइन अनुसार कोरोनावायरस पाए जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। दंतेवाड़ा में कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं जो अभी भी प्रभावशील है। दंतेवाड़ा क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर उक्त नगर पालिका की सभी सीमाओं को एददद्वारा सील किया जा रहा है। इस अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देगें। पेट्रोल पम्प संचालको द्वारा केवल शासकीय वाहनों एवं शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पी.ओ.एल. प्रदान किया जायेगा अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। दुग्ध पार्लर व वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6.30 तक ही होगी। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध वितरण की अनुमति होगी।
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पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं सायं 5 बजे से सायं 6.30 बजे तक शॉप खुली रहेंगीं। एलपीजी गैस सिलेण्डर की एजेंसिया केवल टेलिफोनिक या ऑनलाईन आर्डर लेंगे तथा ग्राहको को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे। औधोगिक संस्थानों एवं निर्माण ईकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। इस अवधि के दौरान नगरीय निकाय बचेली किरन्दुल क्षेत्र के अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेंगी। सभी धार्मिक, सास्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। नगर पालिका बचेली एवं किरन्दुल क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। सभी पदाधिकारी एवं कर्मी अपने घर से शासकीय कार्य का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकते है। सभी प्रकार के सभा, जूलूस आयोजन आदि प्रतिबंदित रहेंगे।
होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटिव मरीजों को भोजन की समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जाएगा, आपात स्थिति में 07856-252412, 9302706669 नंबर में आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता हैै। कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम हेतु कार्य जैसे- कॉन्टेक्ट, टेªसिंग, ऐक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेन्टर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। अपरिहार्य परिस्थितयों में से अन्यत्र जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 3 एवं 2 पहिया वाहन में केवल दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। नगर में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर निगम क्षेत्र की सभी सीमाओं को एतद द्वारा सील किया जाता है। सिर्फ वाणिज्यिक कार्गो परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में (रात में भी) होगी। नगर पालिका बचेली, किरंदुल, की सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगे।
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नगर के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाईयों को निम्न शर्तों के अधीन छूट रहेगी। यथासंभव श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री या इकाईयों के अंदर करनी होगी। आवश्यकता पडने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री या ईकाईयों को स्वयं करनी होगी। संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना होगा। इन इकाईयों से धनात्मक मरीजों की पहचान होने पर ईलाज पर होने वाले समस्त व्ययों का वहन इन इकाईयों को ही करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले संस्थान या इकाईयों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। मिडिया कर्मी यथासंभव वर्कफ्राम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधि निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे।
यह आदेश अनुविभागीय अधिकारी (रा0), उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधिनस्त समस्त कार्यालय, तहसील, थाना, एवं चौकी पर लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें, जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है, तथा अग्निशमन सेवायें के अधिकारी/कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि के तहत् दण्डनीय होंगे। इन वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।