छत्तीसगढ़ के इस शहर में लॉकडाउन का ऐलान, अति आवश्यक सेवाओं के लिए नियत समय में दी गई छूट

छत्तीसगढ़ के इस शहर में लॉकडाउन का ऐलान, अति आवश्यक सेवाओं के लिए नियत समय में दी गई छूट

  •  
  • Publish Date - July 20, 2020 / 08:43 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:57 PM IST

कोरबा । कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरबा कलेक्टर ने नगर निगम सीमा में लॉकडाउन का निर्देश जारी किया है। लॉकडाउन की अवधि 22 जुलाई से 28 जुलाई रात 12 बजे तक होगी।

ये भी पढ़ें- संसद -विधानसभा सत्र टालना असंवैधानिक, वरिष्ठ वकील और राज्यसभा

अति आवश्यक सेवाओं के लिए सुबह 6 से 10 बजे तक का समय तय किया गया है। कलेक्टर किरण कौशल ने लॉकडाउन का आदेश जारी किया है।

ये भी पढ़ें- 40 सदस्यीय लोकायुक्त टीम ने समिति प्रबंधक के घर मारा छापा, कार्रवाई जारी

इससे पहले अंबिकापुर  नगर निगम की सीमा में 22 से 28 तारीख तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी सेवाओं पर पाबंदी रहेगी। जिले की सीमाओं पर बैरियर लगाए जाएंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी वाहनों के परिवहन पर रोक रहेगी।

ये भी पढ़ें-  सीएम हाउस में हरेली पर्व का उल्लास, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे कृषि उपकरणों की पूजा

कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए लोगों से नियमों के पालन करने की अपील की है।

ये भी पढ़ें- छोटे शहरों में पैर पसार रहा कोरोना, रिकवरी रेट में भी आई कमी

वहीं बिलासपुर में 23 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। बिलासपुर नगर निगम, बिल्हा और बोदरी नगर पंचायत में लॉकडाउन किया गया है।

ये भी पढ़ें- रायपुर और बिरगांव की सीमाएं सील करने के निर्देश, इस तारीख से घर से बाहर निकलें तो साथ

इस संबंध में जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। आवश्यक गतिविधियों को लॉकडाउन में छूट रहेगी । बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ये निर्णय लिया गया है।