डिप्टी कलेक्टर के आदेश से सोनोग्राफी सेंटर्स में हड़कंप, 10 का लाइसेंस कैंसिल

डिप्टी कलेक्टर के आदेश से सोनोग्राफी सेंटर्स में हड़कंप, 10 का लाइसेंस कैंसिल

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  • Publish Date - November 30, 2019 / 04:41 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:14 PM IST

रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत 10 सोनोग्राफी सेंटर पर कार्रवाई की गई है ,जिसमें 2 संस्थाओं को डिकमीशन और 8 सोनोग्राफी संस्थाओं को एक्ट का पालन नहीं करने पर उनका लाइसेंस कैंसिल किया गया है।

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पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत डिप्टी कलेक्टर पूनम शर्मा की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान इन सोनोग्राफी सेंटर पर नियमों का पालन नहीं करना पाया गया। जिसके बाद ऐसी कार्रवाई की गई।

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बता दें कि पिछले दो महीनों में टीम ने 22 सोनोग्राफी सेंटर का निरीक्षण किया। खामियों वाले सेंटर पर नोटिस के बाद कार्रवाई की गई है।

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