थानों में जब्त रेमडेसिविर को दें जरूरतमंद मरीजों को, न होने दें खराब, सरकार को हाईकोर्ट का आदेश

थानों में जब्त रेमडेसिविर को दें जरूरतमंद मरीजों को, न होने दें खराब, सरकार को हाईकोर्ट का आदेश

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  • Publish Date - May 18, 2021 / 03:26 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:44 PM IST

जबलपुर: कालाबाजारी करने वालों से जब्त किए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि थानों में जब्त रेमडेसिविर खराब न होने दें। इन इंजेक्शन्स को जरूरतमंद मरीजों को दिए जाएं। इस संबंध में सरकार जल्द ही फैसला ले।

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बता दें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के प्रकरणों में अब तक 75 व्यक्तियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई कर जेल भेजा गया है। साथ ही चोरबाज़ारी निवारण अधिनियम एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम में भी 6 आरोपियों को गिरफ़्तार कर जेल भेजा गया।

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गृह विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाज़ारी के एनएसए(रासुका) प्रकरणों में इंदौर के 9, उज्जैन के 9, ग्वालियर के 4, जबलपुर के 4, शहडोल के 4, भोपाल के 2, धार के 2, मंदसौर के 1, छिन्दवाड़ा के 1, और रतलाम जिले के 1 प्रकरण में, इस प्रकार कुल 37 प्रकरण गृह विभाग ने कन्फ़र्म किए।

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