कांकेर: नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 के पालन के दौरान कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.एल. चौहान द्वारा केवल स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड दुकान, प्रतिष्ठानों को जिले में 27 अपै्रल से चिन्हित अनुमति प्राप्त गतिविधियों के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार आयात, निर्यात हेतु पैकहाऊस जैसी संरचनाएं, बीज एवं उद्यानिकी उत्पाद के निरीक्षण एवं ट्रीटमेंट सुविधाएं, वृक्षारोपण, वन संवर्धन एवं सहायक गतिविधियों को छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा जिले में अन्य व्यवसायिक दुकान, प्रतिष्ठानो को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
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सप्ताह में केवल 02 दिवस दोपहर 12.00 बजे से 4.00 बजे तक खुलने वाले दुकान, प्रतिष्ठान
बर्तन, कपड़ा ज्वेलरी, मोबाईल रिचार्ज (मोबाईल विक्रय की अनुमति नहीं है)
(सोमवार एवं गुरूवार)
स्टेशनरी मार्ट एवं फैंसी स्टोर्स, प्रोव्हीजन स्टोर्स- (मंगलवार एवं शुक्रवार)
बिजली के पंखे, कुलर एवं इलेक्ट्रानिक सामग्री के विक्रय तथा मरम्मत एवं जूते-चप्पल (बुधवार एवं शनिवार)
प्रत्येक दिवस खुलने वाली दुकानें (समय प्रातः 8.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक)
सब्जी, फल, अनाज, डेली नीड्स, खाद्यान्न, किराना दुकान (सभी प्रकार), कृषि संबंधित मशीनरी, स्पेयर पार्ट विक्रय एवं मरम्मत, छात्रों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानें, पशुआहार एवं खाद उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज विक्रय, चिकन, मटन, मछली, अंडा विक्रय, निर्माण संबंधी हार्डवेयर, ऑप्टीकल्स (चश्मा), दुपहिया एवं चारपहिया वाहनों के पंचर, रिपेयर, स्प्रेयर पार्टस, आटा मिल, दाल मिल इत्यादि। मिस्त्री, बढ़ाई प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, कम्प्यूटर रिपेयर की केवल सेवाएं की अनुमति दी गई है। पेट्रोल पम्प गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकान, प्रतिष्ठान के अतिरिक्त, लॉकडाउन के दौरान छूट प्राप्त अन्य समस्त दुकान, प्रतिष्ठान को प्रातः 8.00 बजे से दोपहर 4.00 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी।
जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सभी पंजीकृत प्रतिष्ठान (निजी एवं व्यवसायिक) को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ उक्त दुकानों के परिचालन की अनुमति दी गई है। इन क्षेत्रों में भी सेलून, ब्यूटी पार्लर, पान, गुटखा एवं तम्बाकु, सभी मॉल, सामुदायिक भवन, सामाजिक भवन, वैवाहिक भवन का उपयोग एवं परिचालन प्रतिबंधित होगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चौहान ने कहा है कि जिले में किसी भी स्थान पर दुकान संचालन एवं अन्य गतिविधियों के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिले में धारा 144 प्रभावशील है। महामारी अधिनियम के तहत् हर कार्यवाही को अंजाम देने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है तथा न्यूनतम 01 मीटर की सामाजिक दूरी के साथ कार्य करना होगा। कलेक्टर ने कहा कि दुकानों में आने वाले ग्राहकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग हेतु 01-01 मीटर के अंतर पर मार्किंग किया जाए तथा मार्किंग के बगैर दुकानों का संचालन न किया जाए। संबंधित दुकानदार द्वारा मार्किंग किया जाकर सोशल डिस्टेंसिंग से क्रय-विक्रय की कार्यवाही की जाए।
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मास्क का उपयोग नहीं करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना, हाथ धुलाई की व्यवस्था न होना, निर्धारित मानक से अधिक कर्मचारियों का उपस्थित होना इस आदेश का उल्लघंन माना जाएगा तथा संबंधित के विरूध्द अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। प्रथम उल्लंघन पर 500 रूपये अर्थदण्ड तथा द्वितीय उल्लंघन पर 2000 रूपये के अर्थदण्ड से अधिरोपित किया जाएगा, इसके पश्चात् भी उल्लंघन पाया जाता है तो दुकान बंद करने हेतु कार्यवाही की जायेगी।
समस्त दुकानों, प्रतिष्ठानों में केवल आवश्यक 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ ही कार्य किया जाएगा तथा दुकानों, प्रतिष्ठानों में दुकानदार, कर्मचारी एवं ग्राहक सभी को मास्क अथवा कपड़े से मुंह एवं नाक को ढंकना अनिवार्य होगा। बिना मास्क लगाये ग्राहक को दुकानदार सामग्री विक्रय नहीं करेंगे। दुकान में सेनेटाइजर एवं हाथ धुलाई की व्यवस्था की जाएगी। दुकानों, प्रतिष्ठान के सामने सार्वजनिक आवागमन के मार्ग पर कोई भी ग्राहक अपने वाहन नहीं रखेंगे, यह जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी। सभी दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगें कि सामग्री लोडिंग-अनलोडिंग अपने दुकान की परिधि के भीतर करेंगे, यह कार्य सार्वजनिक आवागमन के मार्ग पर नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि लॉकडाउन के संबंध में शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में ब्यूटी पार्लर, पान, गुटखा एवं तम्बाकु विक्रय की दुकान, व्यायाम शाला, तरणताल, सिनेमाघर, मॉल, सामाजिक समारोह के भवन, वैवाहिक भवन, गार्डन, खेल मैदान एवं खेल से संबंधित क्षेत्र, बैठक व्यवस्था के साथ संचालित रेस्टोरेंट का परिचालन प्रतिबंधित होगा।
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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चौहान ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु आवश्यक निर्देश यथा फिजिकल डिस्टेंस, मास्क लगाना इत्यादि के पालन की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। निर्देशों के किसी भी प्रकार का अवहेलना किया जाना पाये जाने की स्थिति में दुकानदार के विरूध्द प्रथमतः चालानी की कार्यवाही की जाएगी एवं उसके बाद दुकान, प्रतिष्ठान को सील करने की कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त समस्त गतिविधियॉ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अधीन होंगे तथा एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत जारी आदेश की परिधि में होंगे।
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