ई-टेंडरिंग घोटाले के आरोपियों को हाईकोर्ट से करारा झटका, जमानत याचिका खारिज

ई-टेंडरिंग घोटाले के आरोपियों को हाईकोर्ट से करारा झटका, जमानत याचिका खारिज

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  • Publish Date - June 25, 2019 / 04:13 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:59 PM IST

जबलपुर: मध्यप्रदेश के बहुचर्चित ई-टेंडरिंग घोटाले के आरोपियों को जबलपुर हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। घोटाले में आरोपी बनाए गए 5 अहम लोगों की ज़मानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। ई टेंडरिंग घोटाले में आरोपी बनाए गए मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के ओएसडी नन्दकिशोर ब्रम्हे, ऑस्मो कंपनी के एमडी विनय चौधरी और वरुण चतुर्वेदी, ऑस्मो कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर सुमित गोलवलकर और एंट्रेल कंपनी के एसोसिएट वाईस प्रेसीडेंट मनोहर ने अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं।

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गौरतलब है कि जबलपुर हाईकोर्ट ने बीते दिनों याचिकाओं पर सुनवाई कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने आरोपों की गंभीरता के मद्देनज़र सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है। बता दें कि ई टेंडरिंग घोटाले की जांच कर रही ईओडब्लू ने बीते दिनों इन पाँचों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि आरोपी विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले ई टेंडर्स में टेंपरिंग यानि छेड़छाड़ कर देते थे जिससे पसंदीदा फर्म या कंपनी को टेंडर दिलवा दिया जाता था।

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