निजी स्कूलों के खिलाफ हाई कोर्ट का सख्त रवैया, कहा- एक साल में 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते फीस

निजी स्कूलों के खिलाफ हाई कोर्ट का सख्त रवैया, कहा- एक साल में 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते फीस

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  • Publish Date - September 27, 2019 / 07:35 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:43 PM IST

जबलपुर: निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फिस वसूली के खिलाफ लगाई गई याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए सरकार से फीस नियामक कानून बनाने के संबंध में जवाब मांगा है। वहीं, निजी स्कूलों को निर्देश देते हुए कहा है कि जब तक नियम नहीं बनाए जाते निजी स्कूल संचालक 10 प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। फिलहाल हाईकोर्ट के इस फैसले से पालकों को बड़ी राहत मिलेगी। मामले में अगली सुनवाई 4 हफ्तों के बाद होगी।

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मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने निजी स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी के लिए सिर्फ साल 2018 में नियम बनाए थे। इसके बाद से स्कूलों की मनमनी बदस्तूर जारी है। स्कूल प्रबंधन द्वारा हर साल फीस की रकम मनमाने ढंग से बढ़ा देते हैं। इस संबंध में सरकार ने कोई नियम नहीं बनाया है, जिसका प्रबंधन खुलकर फायदा उठा रहा है।

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हालांकि मध्यप्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों में फीस निर्धारण नीति तैयार करने की बात कही थी, लेकिन अ भी तक इस संबंध में सरकार की कोई पहल सामने नहीं आई है।

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