शहर में सुबह 11 से 5 बजे तक सभी व्यापार खुलने पर बनी सहमति, यहां रविवार और मंगलवार को रहेगा लॉकडाउन ! | It was agreed to open all business in the city from 11 am to 5 pm Lockdown will be on Sunday and Tuesday!

शहर में सुबह 11 से 5 बजे तक सभी व्यापार खुलने पर बनी सहमति, यहां रविवार और मंगलवार को रहेगा लॉकडाउन !

शहर में सुबह 11 से 5 बजे तक सभी व्यापार खुलने पर बनी सहमति, यहां रविवार और मंगलवार को रहेगा लॉकडाउन !

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:54 PM IST
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Published Date: May 30, 2021 4:39 pm IST

ग्वालियर। क्राइसिस मैनजमेंट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। शहर में सुबह 11 से 5 बजे तक सभी व्यापार खुलने पर सहमति बनी है।

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रविवार और मंगलवार को कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।

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प्रस्ताव पर शासन की स्वीकृति के बाद कलेक्टर आदेश जारी करेंगे।

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इससे पहले धार जिले में 1 जून सुबह 6 बजे से जिले अनलॉक हो जाएगा। हालांकि शाम 6 से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। रविवार को कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, जिला क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ये फैसला लिया गया है।

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वहीं  शिवराज सरकार के निर्देश के अनुसार देवास जिला प्रशासन ने 1 जून से जिले में लॉकडाउन हटाने का निर्देश जारी कर दिया है। यानि जिला 1 जून से अनलॉक होगा। बता दें कि देवास जिला उन जिलों में शामिल हैं, जहां संक्रमितों की संख्या पांच प्रतिशत से कम है। अनलॉक को लेकर क्राइसेस मैनेजमेट की टीम की बैठक के बाद जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है।

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गौरतलब है कि मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश के 5% से अधिक संक्रमण वाले तथा 5% से कम संक्रमण वाले जिलों के लिए अनलॉक की पृथक-पृथक गाइड लाइन होगी। प्रदेश के इंदौर, भोपाल, सागर तथा मुरैना जिलों में 5% से अधिक संक्रमण है। यदि कही भी संक्रमण बढ़ता है तो प्रतिबंध पुन: लागू किए जाएंगे।

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ऐसी रहेगी नई व्यवस्था

  • राशन, दुध, सब्जी और कॉलोनियों की दुकान खुल सकेंगी

  • थिएटर, स्विमिंग पूल, मॉल, पिकनिक स्पॉट और ऑडिटोरियम रहेंगे बन्द

  • स्कूल, कॉलेज भी रहेंगे बन्द, क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी

  • धार्मिक स्थल में एक बार में 4 से ज्यादा लोगों को नहीं होगी अनुमति

  • शादी समाहरोह में 20 लोगों ज्यादा की नहीं होगी अनुमति

  • अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा लोग नही हो सकेंगे शामिल

  • हर शनिवार शाम 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू

  • परिवहन भी किया गया कोविड-19 की गाइड लाइन के तहत शुरू

  • ऑटो और टैक्सी में नहीं बैठ सकेंगे 2 सवारियों से ज्यादा

 

 
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