कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी मॉल, चौपाटी और फास्ट फूड वाले अस्थायी ठेले तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश

कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी मॉल, चौपाटी और फास्ट फूड वाले अस्थायी ठेले तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश

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  • Publish Date - March 19, 2020 / 08:55 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:37 PM IST

रायपुर, छत्तीसगढ़। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी आदेशों के अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में स्थित सभी मॉल, चौपाटी, बाजार एवं अन्य स्थलों जहां चाट-पकौड़ी, फास्ट फूड तथा अन्य खाद्य वस्तु के विक्रय के लिए अस्थायी ठेले आदि लगाये जाते हैं, उन्हें आगामी आदेश तक बंद रखा जाए।

 

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नगरीय क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों और छात्रों को किराये पर उपलब्ध कराए जाने वाले पी.जी. को भी खाली कराया जाए अथवा उनमें निवास करने वाले छात्र-छात्राओं के बाहर आने जाने वाले को हतोत्साहित किया जाए।

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नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों, नगर पालिक निगम के आयुक्त और नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिक अधिकारियों को इस आशय का आदेश जारी करते हुए इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।