मुंगेली: छत्तीसगढ शासन द्वारा मिट्टी तेल के फूटकर बिक्री दर मे आंशिक संशोधन किया गया है। ऑयल कम्पनियों के द्वारा विगत माह मई 2020 के दर से जून 2020 के दर में आंशिक वृद्धि की गई है। जिले के कलेक्टर एवं अनुज्ञापन अधिकारी श्री पी.एस.एल्मा द्वारा छत्तीसगढ के केरोसीन अनुज्ञापन आदेश 1979 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मिट्टी तेल का संशोधित दर निर्धारित किया गया है। जो माह जून 2020 से आगामी आदेश तक प्रचलन में रहेगा।
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जिला मुंगेली के विकासखण्ड पथरिया के लिए न्यूनतम दर प्रति लीटर 16 रूपये 95 पैसे तथा अधिकतम दर 17 रूपये 78 पैसे तक दूरी के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार मुंगेली विकासखण्ड के लिए न्यूनतम दर प्रति लीटर 16 रूपये 48 पैसे तथा अधिकतम दर 17 रूपये 95 पैसे दूरी के अनुसार निर्धारित किया गया है जबकि लोरमी विकासखण्ड के लिए न्यूतम दर 16 रूपये 89 पैसे तथा अधिकतम दर 17 रूपये 71 पैसे प्रति लीटर दूरी के अनुसार निर्धारित रहेगा। कलेक्टर श्री एल्मा द्वारा इस हेतु फुटकर दर के साथ-साथ थोक विक्रेताओं के एवं उप थोक विक्रेताओं के दर को भी निर्धारित किया गया है।