हनी ट्रैप मामले में आरोपी युवती के पिता बदलना चाहते हैं स्टेटमेंट, 164 के तहत बयान दर्ज कराने की अर्जी कोर्ट ने की खारिज

हनी ट्रैप मामले में आरोपी युवती के पिता बदलना चाहते हैं स्टेटमेंट, 164 के तहत बयान दर्ज कराने की अर्जी कोर्ट ने की खारिज

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  • Publish Date - November 2, 2019 / 08:41 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:46 PM IST

भोपाल । हनी ट्रैप मामले में आरोपी श्वेता विजय जैन और आरती दयाल के खिलाफ मानव तस्करी मामले में फरियादी मोनिका यादव के पिता के 164 के तहत बयान दर्ज कराने की अर्जी को अदालत ने खारिज कर दी है।

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बता दें कि मोनिका यादव के पिता इस मामले में पुलिस को दिए बयान के उल्ट कोर्ट में बयान दर्ज कराना चाहते थे।

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आवेदन के खिलाफ अदालत में पुलिस ने तर्क दिया की मोनिका यादव के पिता को धनबल और बाहुबल के आधार पर बयान पलटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पुलिस ने बयान पलटने के लिए दबाब बनाने वालो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है ।

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