1 जून से होटल, लॉज, मैरिज गार्डन और धर्मशाला होंगे अधिग्रहण मुक्त, प्रशासन ने जारी किया आदेश

1 जून से होटल, लॉज, मैरिज गार्डन और धर्मशाला होंगे अधिग्रहण मुक्त, प्रशासन ने जारी किया आदेश

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  • Publish Date - May 31, 2020 / 11:51 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:49 PM IST

भोपाल: कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सतीश कुमार एस ने आज आदेश जारी कर पूर्व में अधिग्रहित किये गए होटल, लॉज, धर्मशाला और मैरिज गार्डन को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया हैं।

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महामारी एक्ट 1897 के अंतर्गत जारी किये गये आदेश में आवश्यकता होने पर अधिग्रहण करने के आदेश को शिथिल करते हुए, 1 जून से अधिग्रहित सभी होटल, लॉज, मैरिज गार्डन और धर्मशाला अधिग्रहण के आदेश से मुक्त होंगे।

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बता दें कि कोरोना के लगताार बढ़ते मरीजों को देखते हुए शासन ने शहर के होटल,लॉज,धर्मशाल एवं मैरिज गार्डन को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए अधिग्रहित कर लिया था। लेकिन अब हालात सुधरने के बाद प्रशासन ने सभी होटल, लॉज, धर्मशाल एवं मैरिज गार्डन को अधिग्रहण मुक्त करने का निर्देश जारी किया है।

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