हनी ट्रैप मामला : श्वेता जैन को दोषमुक्त करने के फैसले को दी जाएगी चुनौती, SIT दायर करेगी हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका

हनी ट्रैप मामला : श्वेता जैन को दोषमुक्त करने के फैसले को दी जाएगी चुनौती, SIT दायर करेगी हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका

  •  
  • Publish Date - February 15, 2020 / 03:52 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:12 PM IST

भोपाल । बहुचर्चित हनी ट्रैप से जुड़े मानव तस्करी केस में श्वेता स्वप्निल जैन को दोषमुक्त करने के भोपाल कोर्ट के फैसले को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अब हाईकोर्ट में चुनौती देगी।

ये भी पढ़ें- महिला DSP के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे

दरअसल मानव तस्करी मामले में न्यायाधीश भरत कुमार व्यास ने श्वेता स्वप्निल को दोषमुक्त करने के आदेश में लिखा है कि फरियादी मोनिका यादव और अन्य गवाहों के बयान में श्वेता स्वप्निल के संबंध में कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। लिहाज़ा एसआईटी इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल करेंगे।

ये भी पढ़ें- रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, ये दर्जनभर ट्रेनें 15 से 27 फरवरी तक…

नियमानुसार 90 दिन के अंदर पुनरीक्षण याचिका पेश करनी होगी, अगर कोर्ट के फैसले पर गौर किए जाए तो फरियादी मोनिका यादव ने सात पेज के बयान में पांचवें पेज के तीसरे पैरे में सिर्फ इतना कहा है कि- मैंने सुना है कि श्वेता स्वप्निल के संपर्क श्वेता विजय जैन से भी बड़े लोगों से हैं, अन्य गवाहों के बयान में भी श्वेता स्वप्निल के संबंध में कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं। दूसरा सीआईडी ने जिन ऑडियो-वीडियो की सीडी और गैजेट्स के आधार पर उसे आरोपी बनाया, उसे भी कोर्ट में पेश नहीं किया गया है,तीसरा श्वेता स्वप्निल पर धारा 120 बी आपराधिक षडयंत्र की धारा लगाई गई है, पर उसके प्रमाण नहीं हैं। मोनिका पर अनैतिक कार्य के लिए दबाव बनाने का सबूत उसके खिलाफ नहीं हैं।