जबलपुर । मध्यप्रदेश में पंचायतों के परिसीमन के मामले में राज्य सरकार को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें पंचायतों के परिसीमन को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट में दायर कई याचिकाओं में कहा गया था कि पंचायतों का परिसीमन करने में कानूनी प्रक्रियाओं को नहीं अपनाया गया है। लिहाजा परिसीमन की कार्रवाई रद्द कर दी जाए।
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मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि पंचायतों में हुए परिसीमन के सभी मामलों में एक प्राथमिक अधिसूचना जारी करने के बाद दावे-आपत्तियां बुलवाकर उनपर सुनवाई की गई थी और उसके बाद ही परिसीमन का फायनल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने पाया कि पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया में सरकारी स्तर पर कोई गलती नहीं की गई। ऐसे में हाईकोर्ट ने पंचायतों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
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पंचायतों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं के खारिज होने से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है.। हाईकोर्ट में प्रदेश की कई नगर निगमों और नगर परिषदों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाएं अब भी लंबित हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने नगर निगमों के परिसीमन से जुड़ी याचिकाओं पर 25 फरवरी जबकि नगर परिषदों के परिसीमन से जुड़ी याचिकाओं पर 26 फरवरी को सुनवाई तय की है।