हाईकोर्ट का फैसला, छुट्टी पर जाने वाले आरक्षक की बर्खास्तगी आदेश रद्द.. देखिए | High court verdict, dismissal order of leave constable canceled

हाईकोर्ट का फैसला, छुट्टी पर जाने वाले आरक्षक की बर्खास्तगी आदेश रद्द.. देखिए

हाईकोर्ट का फैसला, छुट्टी पर जाने वाले आरक्षक की बर्खास्तगी आदेश रद्द.. देखिए

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:41 PM IST
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Published Date: October 10, 2019 9:19 am IST

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने सीआईएसएफ आरक्षक की बर्खास्तगी मामले में अहम फैसला सुनाया है। बर्खास्तगी के फैसले को खारिज कर आरक्षक की बहाली के आदेश दिए हैं। मां की बीमारी का हवाला देकर छुट्टी पर जाने वाले आरक्षक को बर्खास्त कर दिया गया था। मामले पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है।

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मामला भिलाई का है जहां सीआईएसएफ में आरक्षक के पद पर हरिओम शर्मा पदस्थ थे। मां के बीमार होने की सूचना मिलने पर हरिओम ने उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी देकर मां के इलाज के लिए छुट्टी पर चले गए थे।

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छुट्टी से लौटने के बाद बिना अनुमति छुट्टी लेने के आरोप में उन्हें विभागीय जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया था। अपने बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए हरिओम शर्मा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने हरिओम शर्मा की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है।

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