असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 66 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया था विज्ञापन

असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 66 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया था विज्ञापन

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  • Publish Date - February 4, 2021 / 04:26 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:49 PM IST

बिलासपुरः इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय रायपुर में अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट पर होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। आपको बता दे की इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय रायपुर में सहायक प्राध्यापक के 66 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके खिलाफ याचिककर्ता दुर्गेश सागर ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया है कि जारी किए गए विज्ञापन को देखते हुए उसने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन किया था। इंटरव्यू के बाद महाविद्यालय ने उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लिस्ट भी जारी की। याचिकाकर्ता ने उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची में से अनुसूचित जाती वर्ग में चयनित अनावेदक 3 के चयन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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याचिकाकर्ता का कहना है की महाविद्यालय ने उसकी शैक्षिक योग्यता व शैक्षिक अनुभव को दरकिनार कर अनावेदक 3 को स्कोरेकार्ड में ज़्यादा अंक दिए हैं। पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकल पीठ ने अनुसूचित जाती वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है।

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