CGHS योजना के तहत कैशलेस इलाज न देने पर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, इधर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में NSUI ने किया हंगामा | High court shows strictness on not giving cashless treatment under CGHS scheme Here NSUI created ruckus in fake Remedesivir injection case

CGHS योजना के तहत कैशलेस इलाज न देने पर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, इधर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में NSUI ने किया हंगामा

CGHS योजना के तहत कैशलेस इलाज न देने पर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, इधर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में NSUI ने किया हंगामा

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:19 PM IST
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Published Date: May 17, 2021 8:41 am IST

जबलपुर। CGHS योजना के तहत कैशलेस इलाज न देने के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने CGHS डायरेक्टर नई दिल्ली को दिए जांच और कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

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CGHS एडिशनल डायरेक्टर की भूमिका की भी जांच करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि सिटिज़न वैलफेयर फोरम ने ए जनहित याचिका दायर की थी। निजी अस्पतालों द्वारा CGHS लाभार्थियों से कैश लेने के सुबूत दिए थे।
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वहीं जबलपुर में नकली रेमडेसिविर मामले में NSUI ने जमकर हंगामा किया है। NSUI ने रैली निकालकर जामदार हॉस्पिटल के घेराव की कोशिश की है। इस दौरान गोलबाजार इलाके में NSUI कार्यकर्ताओं और पुलिस बल के बीच झड़प भी हुई । पुलिस ने हंगामा कर रेह NSUI कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है।

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