ग्वालियर। फसल चोरी की FIR न करने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। फसल चोरी के दो मामलों में दो साल से FIR दर्ज नहीं हुई थी। इस मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जुर्माना लगाया है।
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कोर्ट ने अप्रसन्नता जताते हुए शासन पर 10 हजार रु का हर्जाना लगाया है। हाईकोर्ट ने शासन को आदेश दिया है, यह राशि 30 दिन में जमा कराएं।
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वहीं कोर्ट ने उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ की लायब्रेरी में क्रिमिनल मेजर एक्ट, सीपीसी और भारत का संविधान की पुस्तकों के पांच सेट जमा कराने के आदेश भी दिए हैं। याचिकाकर्ता ओमप्रकाश शर्मा ने साल 2019 में एक याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया है।