भिलाई: दुर्ग के खुर्सीपार में रावण दहन को लेकर लगाई गई याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि धार्मिक आयोजनों में में रानीतिकरण नहीं होनी चाहिए। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि दशहरे के आयोजन पर पूरा सहयोग करें। मामले में सुनवाई जस्टिस भादुरी की कोर्ट में हुई।
दरअसल दुर्ग जिले के खुर्सीपार में वर्षों से रावण दहन का आयोजन जय शंकर चौधरी की समिति कर रही थी। लेकिन, पूर्व महापौर और विधायक देवेंद्र यादव ने रावण दहन पर रोक लगा दी थी। मामले को लेकर शंकर चौधरी की समिति की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि विधायक देंवेंद्र यादव पुरानी समिति के आयोजन पर रोक लगाकर अपने चहेतों को अनुमति दे रहे हैं।
मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक कार्यों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। साथ ही शासन को मामले में निर्देश जारी कर पूरा सहयोग करने का भी आदेश दिया है। पुरानी समिति की तरफ से अधिवक्ता देवर्षी ठाकुर ने मामले की पैरवी की।
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