जबलपुर। आवारा जानवरों पर कार्रवाई ना होने पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुप अपनाया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट में अंडरटेकिंग देने के बाद भी संशोधन ना होने पर न्यायालय ने नाराज़गी जताई है। उच्च न्यायालय ने चार माह में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में संशोधन करने के आदेश दिए हैं।
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संशोधन ना होने पर संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों को तलब कर सकता है हाईकोर्ट । आदेश ना मानने वाले अधिकारियों पर भी हाईकोर्ट अवमानना की कारवाई करेगी। हाईकोर्ट ने राज्य शासन के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में आवारा जानवरों के चलते एक्सिडेंट हो रहे हैं, लेकिन सरकार उदासीन है।
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हाईकोर्ट ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश दिया है जिसके मुताबिक अब अगर आवारा जानवरों से हुई दुर्घटना तो कलेक्टर,एस पी और नगर निगम आयुक्त व्यक्तिगत रुप से ज़िम्मेदार होंगे। कोर्ट ने सख्त निर्देश के बाद प्रकरण की सुनवाई
4 माह बाद के लिए सुनिश्चित की है।