पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को हाईकोर्ट से झटका, चिटफंड घोटाला मामले में FIR रद्द करने से इनकार

पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को हाईकोर्ट से झटका, चिटफंड घोटाला मामले में FIR रद्द करने से इनकार

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  • Publish Date - July 24, 2019 / 10:36 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:17 PM IST

बिलासपुर: चिटफंड घोटाला मामले में पूर्व सांसद और पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अभिषेक सिंह सहित 20 अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है। बता दें अनमोल इंडिया चिटफंड घोटाला मामले को लेकर अभिषेक सिंह के खिलाफ अंबिकापुर के एक थाने में एफआईआर दर्ज ​कराई गई थी। चिटफंड घोटाला मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए अभिषेक सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए चिटफंड मामले में एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया है।

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गौरतलब है कि पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह सहित 20 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अम्बिकापुर में निवेशकों के द्वारा मामला दर्ज कराया गया था।

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