ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्लास्टिक बैन को लेकर कड़े तेवर अपनाए हैं। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निगम को कड़ी फटकार लगाई है।
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ग्वालियर नगर- निगम को नसीहत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि उसे इंदौर नगर निगम से सीख लेने की जरुरत है। पूरे देश में इंदौर नगर- निगम ने एक आदर्श स्थापित किया है।
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हाईकोर्ट ने अधिकारियों पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आपके ग्वालियर में सिंगल यूज प्लास्टिक ने सारी व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है। नालियां सीवेज, ड्रेनेज सिस्टम सभी में ब्लॉकेज है। ट्रेन में सफर करने पर ग्वालियर के आसपास से इतनी बदबू आती है कि यात्रियों को ये सफर करना मुश्किल हो जाता है।
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