जबलपुर। एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल के 52 छात्रों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने छात्रों से बढ़ी हुई फीस वसूलने पर रोक लगा दी है। छात्रों को परीक्षा में बैठने देने के आदेश जारी किए गए हैं। कॉलेज ने बढ़ी हुई फीस न देने पर परीक्षा से वंचित करने का फरमान सुनाया था।
ये भी पढ़ें- फरार जीतू सोनी के खिलाफ 4 और मामले दर्ज, अब तक रजिस्टर हो चुकी हैं …
छात्रों ने अपनी याचिका में मिड सेशन में नियम विरुद्ध फीस बढ़ाने की बात कही है, याचिका के तथ्यों के मुताबिक 11 लाख 55 हज़ार चुकाने के बाद भी अचानक ढाई लाख रु फीस बढ़ा दी गई है।
ये भी पढ़ें- भूमाफियाओं के खिलाफ एक दिन दर्ज हुई 13 एफआईआर, फर्जी दस्तावेज बनाकर…
1 जनवरी से होनी है एमडी- एमएस की परीक्षाएं शेड्यूल हैं,इस लिहाज से हाईकोर्ट का निर्देश छात्रों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है । हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और एनएल मेडिकल कॉलेज सहित 5 पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षकारों से 4 हफ़्तों में जवाब मांगा है।