बिलासपुर। प्रमोशन के लिए अधिकतम आयु सीमा के नियम पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। राज्य सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने प्रमोशन के लिए अधिकतम आयु सीमा के नियम को निरस्त कर दिया है।
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सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर प्रमोशन के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पदोन्नति हेतु अधिकतम 40 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित करने वाले नियम को निरस्त किया है।
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चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया है।
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