पट्टा वितरण के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती, 10 दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश | High court challenged decision of lease distribution Instructions for filing reply in 10 days

पट्टा वितरण के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती, 10 दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश

पट्टा वितरण के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती, 10 दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:41 PM IST
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Published Date: November 25, 2019 9:28 am IST

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भूमिहीन कब्जा धारियों को पट्टा वितरण के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है । सोमवार को हुई सुनवाई में उच्च न्यायालय ने शासन से 10 दिन में जवाब मांगा है।

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बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 को प्रदेश के भूमिहीन कब्जा धारियों को पट्टा वितरण का फैसला लिया गया था। यह पट्टा वितरण बाजार मूल्य से 2% से लेकर 102% की दर से वसूली कर किया जाना था। जिसे मधुकर द्विवेदी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

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याचिकाकर्ता की ओर से अपनी जनहित याचिका में कहा गया है कि प्रदेश सरकार यदि ऐसे पट्टा वितरण करने लगी तो राज्य में सरकारी जमीन नहीं बचेगी जिन पर लोगों का कब्जा है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से सरकार के इस आदेश पर रोक के साथ-साथ इसे निरस्त करने की मांग की गई है।मामले पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रामचंद्र मैनन और पी.पी. साहू की युगल पीठ ने शासन से 10 दिन के भीतर जवाब मांगा है।

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