पर्यवेक्षक के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट की रोक, बाल विकास विभाग में पदस्थ सुपरवाइजर का सचिव ने किया था ट्रांसफर

पर्यवेक्षक के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट की रोक, बाल विकास विभाग में पदस्थ सुपरवाइजर का सचिव ने किया था ट्रांसफर

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  • Publish Date - October 31, 2019 / 04:07 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:47 PM IST

बिलासपुर। बाल विकास विभाग में पदस्थ पर्यवेक्षक प्राची सिंह के स्थानांतरण पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।

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सचिव द्वारा बाल विकास विभाग में पदस्थ पर्यवेक्षक प्राची सिंह का कबीरधाम जिले में स्थानांतरण कर दिया था।

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सचिव के आदेश को पर्यवेक्षक प्राची सिंह ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। जस्टिस गौतम भादुरी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद स्थानांतरण पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।

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