पर्यवेक्षक के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट की रोक, बाल विकास विभाग में पदस्थ सुपरवाइजर का सचिव ने किया था ट्रांसफर

पर्यवेक्षक के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट की रोक, बाल विकास विभाग में पदस्थ सुपरवाइजर का सचिव ने किया था ट्रांसफर

पर्यवेक्षक के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट की रोक, बाल विकास विभाग में पदस्थ सुपरवाइजर का सचिव ने किया था ट्रांसफर
Modified Date: November 29, 2022 / 08:47 pm IST
Published Date: October 31, 2019 4:07 am IST

बिलासपुर। बाल विकास विभाग में पदस्थ पर्यवेक्षक प्राची सिंह के स्थानांतरण पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।

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सचिव द्वारा बाल विकास विभाग में पदस्थ पर्यवेक्षक प्राची सिंह का कबीरधाम जिले में स्थानांतरण कर दिया था।

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सचिव के आदेश को पर्यवेक्षक प्राची सिंह ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। जस्टिस गौतम भादुरी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद स्थानांतरण पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।

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