हाईकोर्ट सहित प्रदेश के सभी न्यायालयों में 15 जून तक सिर्फ जरूरी मामलों की होगी सुनवाई, रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया आदेश | Hearing Only Impotent case in Highcout and all court of Chhattisgarh till June 15, 2020

हाईकोर्ट सहित प्रदेश के सभी न्यायालयों में 15 जून तक सिर्फ जरूरी मामलों की होगी सुनवाई, रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया आदेश

हाईकोर्ट सहित प्रदेश के सभी न्यायालयों में 15 जून तक सिर्फ जरूरी मामलों की होगी सुनवाई, रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया आदेश

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:11 PM IST
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Published Date: May 26, 2020 5:19 pm IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हालात को देखते हुए हाईकोर्ट रजिस्टार ने प्रदेश के सभी कोर्ट को आदेश जारी करते हुए सिर्फ जरूरी मामलों में सुनवाई करने का निर्देश दिया है। अन्य मामलों की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने 15 जून तक रोक लगा दी है।

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मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नीलम चंद्र प्रदेश के सभी न्यायालयों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आगामी 15 जून सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई करें। अन्य मामलों की सुनवाई फिलहाल नहीं होगी। सभी जरूरी मामलों की सुनवाई सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही किए जाएंगे।

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