बिलासपुर: हाईकोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के मामले में सुनवाई हुई। मामले में राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण पर लगे रोक को बरकरार रखते हुए 4 हफ्ते बाद सुनवाई की तारीख दी है। बता दें कि 58 प्रतिशत आरक्षण मामले में रोक लगने के बाद राज्य सरकार ने याचिका दायर करते हुए आरक्षण को 50% की तय सीमा में रखने की है मांग की है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने बीते स्वतंत्रता दिवस पर ऐलान किया था कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। लेकिन आरक्षण बढ़ाए जाने के बाद कुणाल शुक्ला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के खिलाफ बताते हुए रोक लगाने की मांग की थी।
मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने ये आदेश जारी किया था।