जबलपुर। राज्य सरकार के खिलाफ याचिका दायर करने वाले 108 शिक्षकों को दुर्भावनावश, सातवें वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने संबंधित शिक्षकों की याचिका पर राज्य सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है।
Read More News: राजधानी में जारी है कोरोना का कहर, आज मिले 199 नए मरीज, एक्टिव केस की संख्या हुई 2102
अपनी याचिका में शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने साल 2018 में शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्तियों को लेकर बनाए गए नियमों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। शिक्षकों का आरोप है कि हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के कारण उनसे दुर्भावना रखी गई और उन्हें सातवें वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया।
Read More News: राशन कार्ड गड़बड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई, खाद्य विभाग ने काटे 1.50 लाख लोगों के नाम
याचिका को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि याचिकाकर्ता शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा। मामले पर अगली सुनवाई 26 अगस्त को की जाएगी।
Read More News: बकरी भी खाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, इस ट्वीट के बाद कांग्रेस नेता हो गए ट्रोल, लोगों ने दिया ऐसा जवाब