सरकार की सख्ती, इन शहरों में पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से लगा प्रतिबंध, आदेश जारी

आदेश के अनुसार भोपाल- इंदौर समेत 11 शहरों में दो घंटे पटाखे फोड़ सकेंगे। वहीं सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है।

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  • Publish Date - November 3, 2021 / 12:21 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:57 PM IST

Ban on Firecrackers in Bhopal cities

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने पटाखे फोड़ने को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। ​आदेश के अनुसार भोपाल- इंदौर समेत 11 शहरों में दो घंटे पटाखे फोड़ सकेंगे। वहीं सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है।

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बता दें कि ग्वालियर, सिंगरौली में पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। राज्य सरकार ने प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। पिछली बार यहां प्रदूषण का घातक स्तर हो गया था। वहीं इस बार प्रतिबंध लगाया है।

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राज्य सरकाकर ने कम रोशनी, बिना धुएं, कम आवाज वाले पटाखे की अनुमति दी है। वहीं लड़ वाले पटाखे और रस्सी बम पर रोक लगाई है। साथ ही इनकी ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया है।

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