सरकारी कर्मचारियों को नहीं जाना होगा दफ्तर! सरकार ने जारी किया आदेश

सरकारी कर्मचारियों को नहीं जाना होगा दफ्तर! सरकार ने जारी किया आदेश

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  • Publish Date - March 20, 2020 / 10:35 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:03 PM IST

भोपाल। कोविड 19 कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन ने शासकीय कार्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति को रोस्टर के आधार पर ही सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति एक-एक दिन के अंतराल में होनी चाहिए।

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राज्य शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी कार्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को रोस्टर के आधार पर अल्टरनेट एक दिन छोड़कर बुलाया जाए साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए किसी प्रकार का शासकीय कार्य प्रभावित ना हो।

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तृतीय और चतुर्थ कर्मचारियों के रोस्टर बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आवश्यकता पड़ने पर उनको कभी भी बुलाया जा सकता है। शासकीय कार्यालय के आसपास रहने वाले शासकीय कर्मचारियों को प्रथम दिवस में बुलाया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे जो कर्मचारी घर पर रहे हैं। उनको आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाया जा सके साथ ही आवश्यक काम अपने घर से भी कर सकें। यह आदेश अति आवश्यक सेवाएं स्वास्थ्य ,नगर निगम, जलापूर्ति, पुलिस, आदि विभागों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

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