रायपुर। पूर्व डीजी रहे मुकेश गुप्ता की मुश्किले बढ़ती नजर आ रही है भिलाई पुलिस ने उनके खिलाफ धोखाधडी का मामला दर्ज किया है। भिलाई के सुपेला थाने में प्रमाणिक दस्तावेज आधारित तथ्यात्मक शिकायत पर मुकेश गुप्ता पर विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता माणिक मेहता ने मुकेश गुप्ता पर दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक के पद पर रहते हुए आरोप लगाए हैं।
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माणिक मेहता के आरोपों के मुताबिक मुकेश गुप्ता ने तत्कालीन साडा, भिलाई के पूर्व पदेन सदस्य होने के नाते, अपने पद व प्रभाव का उपयोग करते हुए साडा भंग होने के एक दिन बाद ही अर्थात् 9 जून 1998 को 2928 वर्ग फुट के आबंटित भूखण्ड के स्थान पर, उससे लगभग दोगुने भूखण्ड (5810.40 वर्ग फुट) की रजिस्ट्री चैक देकर दिनांक 11 जून 1998 को करवा ली थी, जबकि उक्त चैक की राशि 13 जून 1998 को जमा हुई थी, यानी कि बिना पैसे पाए ही विघटित हो चुकी साडा से मुकेश गुप्ता के अपने नाम उक्त जमीन अपने नाम करा लेने का आरोप है।
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माणिक मेहता के आरोपों के पर सोमवार को पुलिस ने सुपेला थाने में में अपराध क्रमांक 605/2019 पंजिबद्ध किया गया है। वहीं मुकेश गुप्ता के वकील ने बताया कि पूरा मामला 21 साल पुराना है जो कानूनन वैध नही है। साथ ही उन्होंने शिकायतकर्ता पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ ही राजधानी समेत पड़ोसी जिलों के कई थानों में संगीन अपराध दर्ज हैं और वो पहले भी कई शिकायतें करते रहे हैं जिसकी जांच के बाद सभी मामलों को नस्तीबध्द किया जा चुका है।