पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को हाईकोर्ट से राहत नहीं, चिटफंड कंपनी केस में हुई है एफआईआर

पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को हाईकोर्ट से राहत नहीं, चिटफंड कंपनी केस में हुई है एफआईआर

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  • Publish Date - June 24, 2019 / 01:27 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:11 PM IST

बिलासपुर। चिटफंड कंपनी के मामले को लेकर दर्ज एफआईआर मामले में हाईकोर्ट से पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को राहत नहीं मिली है। पूर्व सांसद ने एफआईआर को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की थी। अदालत ने केस की डायरी मंगाई है।

मामले में अगली सुनवाई पांच जुलाई को होगी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र अभिषेक सिंह और पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और कांग्रेस नेता नरेश डाकलिया समेत 20 लोगों के खिलाफ सरगुजा पुलिस ने राजनांदगांव क्षेत्र के धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

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पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार, चिटफंड कंपनी के निदेशक और कोर समिति के सदस्य रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और कांग्रेस नेता रमेश डाकलिया के साथ अनेकों बार जनता के सामने कंपनी का प्रचार-प्रसार किया था और समय-समय पर लोगों को यकीन दिलाया कि यह कंपनी अनमोल इंडिया अभिषेक सिंह की है और सुरक्षित है। हालांकि अभिषेक सिंह ने कंपनी से किसी भी तरह का ताल्लुक होने की बात से इनकार किया है।